देवरिया, जनवरी 17 -- देवरिया, विधि संवाददाता। बरहज नगर के पटेल नगर पश्चिमी में छह वर्ष पहले डीजे बजाने के विवाद में हुई हत्या के मामले में शुक्रवार को न्यायालय का फैसला आ गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिखा रानी जायसवाल की अदालत ने छह आरोपियों को गोल बनाकर घातक हतियार से लैस होकर गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया। सभी को अदालत ने 10-10 वर्ष की कैद व 17-17 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है। साथ ही आरोपी दुर्गा गुप्ता की संलिप्ता न मिलने पर उसे बरी कर दिया गया। वहीं दो आरोपी प्रद्युम्न उर्फ दीपक व खरपतू उर्फ रेहान अभी भी फरार चल रहे हैं। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरेंद्र निषाद ने बताया कि 24 अगस्त 2019 को बरहज थाना क्षेत्र के पटेल नगर पश्चिमी निवासी मन्नू लाल जायसवाल का पड़ोसी प्रद्युम्न उर्फ दीपक 12 बजे रात में तेज आवाज करके डीजे बजा ...