मुरादाबाद, मार्च 25 -- मुरादाबाद। गैर इरादतन हत्या के मामले में एडीजे-2 कृष्ण कुमार सिंह की अदालत ने चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने चारों दोषियों पर 9-9 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जनपद के संभल के थाना हयात नगर क्षेत्र के धनसोली निवासी राजेंद्र ने 19 जून 2018 को पाकबड़ा थाने में लोधीपुर राजपूत निवासी अंशू, छत्रपाल, सत्यप्रकाश और कीर्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया कि आरोपियों ने उसके परिवार के लोगों पर लोधीपुर राजपूत गांव में जानलेवा हमला कर दिया था। इस हमले में घायल एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इस मामले की सुनवाई एडीजे-2 कृष्ण कुमार सिंह की अदालत में चली। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद चारों मुलजिम अंशू, छत्रपाल, सत्यप्रकाश और कीर्ति को दोषी करार देते हुए उन्हें पांच-पांच...
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