हरदोई, जुलाई 11 -- हरदोई, संवाददाता। भूमि विवाद के चलते हुई मारपीट और गैर इरादतन हत्या से संबंधित मुकदमे में दोषसिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश प्रमेन्द्र कुमार ने आरोपितों में से एक को दो हजार रुपए अर्थदंड के साथ पांच वर्ष कारावास की सजा दी जबकि तीन अन्य अभियुक्तों को एक हज़ार रुपए अर्थदंड के साथ तीन वर्ष कारावास की सजा दी है। शिवकरन पुत्र रामबक्स निवासी ग्राम देवकली थाना अरवल ने 25 अक्टूबर 2015 को थाना अरवल पर रिपोर्ट लिखायी। कहा कि नाले एवं जमीनी विवाद के कारण अभियुक्त बृजलाल पुत्र छोटेलाल ने उसके दो भाईयों मुकेश और रामतीरथ एवं अमित पुत्र राजाराम के साथ मारपीट की। रोकने पर चाचा रामलड़ैते को गालियां देते हुए लाठी डंडे से पीटा। गांव वालों के आने व शोर मचाने पर अभियुक्तगण भाग गए। इलाज के दौरान चोटहिल रामलड़ैते की 31 अक्टूबर को मृत्यु...