गैर इरादतन हत्या में आरोपित दोषी करार, सजा पर फैसला आज
कानपुर, जुलाई 9 -- कानपुर देहात, संवाददाता। अकबरपुर क्षेत्र के बाढ़ापुर गांव में करीब दस साल पहले मामूली विवाद में हुई मारपीट में महिला की मौत हो जाने के मामले की सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय की अदालत ने एक आरोपित को दोषी ठहराते हुए उसे न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया है। वहीं तीन आरोपितों को दोषमुक्त कर दिया है। एडीजीसी धनंजय पांडेय ने बताया कि अकबरपुर क्षेत्र के गांव बाढ़ापुर में नल में पानी भरने को लेकर पड़ोसी दो महिलाओं में एक दिन पहले हुए विवाद की खुन्नस में 30 सितंबर 2015 को जब किरन पत्नी राजू कुशवाहा अपनी भैंस को चारा डाल रही थी उसी समय पड़ोसी महिला रमकांती अपने पति संतोष व पुत्रों कुलदीप और संदीप के साथ हाथों में लाठी-डंडों और कुल्हाड़ी लेकर उसे घेर लिया और गाली-गलौज करते हुए उस पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप स...
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