शाहजहांपुर, मई 15 -- शाहजहांपुर। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या तीन नेहा आनंद की अदालत ने थाना खुदागंज क्षेत्र के ग्राम जलालपुर निवासी मुख्तियार पुत्र नत्थू अंसारी को गैर इरादतन हत्या के मामले में 8 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 21 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विनोद शुक्ला ने पैरवी की। मामले के अनुसार, फैय्याज़ अहमद ने 7 अगस्त 2021 को पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि 4 अगस्त 2021 को आरोपी ने उनके साथ गाली-गलौज की थी। विरोध करने पर आरोपी अपने घर चला गया। बाद में उनका पुत्र सनीम अहमद जब शिकायत करने आरोपी के घर गया तो आरोपी छत पर मौजूद था। आरोप है कि वहां कहासुनी के दौरान आरोपी ने लोहे की रॉड से उसके सि...