हाथरस, अगस्त 27 -- हाथरस,कार्यालय संवाददाता। न्यायालय ने गैर इरादतन हत्या के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर दस हजार पांच सौ रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। थाना चंदपा में गांव खेड़ा परसौली निवासी टीकम सिंह ने तहरीर दी थी। तहरीर में कहा था कि मेरा बेटा नवीन उर्फ नारायन 30 अप्रैल 2019 की रात को समय करीब 9:00 बजे अपने घर से बरात करने के लिए गांव चंदगढ़ी में गया था। बारात में नाचने को लेकर मेरे पुत्र नवीन उर्फ नारायन से सचिन पुत्र हरेंद्र सिंह निवासी सोना का बांस थाना खंदौली जिला आगरा से समय करीब रात 12:00 बजे विवाद हो गया। इसी बात को लेकर सचिन आदि चार लोगों ने मेरे पुत्र नवीन से मारपीट की थी। मेरे परिवार के लोग नवीन को जिला अस्...
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