गैर इरादतन हत्या में अदालत ने ठहराया दोषी
गिरडीह, मई 19 -- गिरिडीह, प्रतिनिधि। गैर इरादतन हत्या के मामले में लगभग 12 साल बाद अदालत का फैसला आया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह प्रीति कुमारी की अदालत ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाते हुए रघुनाथ मंडल, प्रसादी मंडल एवं अन्य को दोषी ठहराया है। अदालत ने मामले में सजा के बिंदुओं पर सुनवाई के लिए 20 मई की तिथि निर्धारित की है। यह मामला बेंगाबाद थाना कांड संख्या 62/2014 से संबंधित है।
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