नई दिल्ली, मार्च 12 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। तीस हजारी अदालत ने करीब 10 साल पुराने मामले में दो भाइयों सुरेश और नरेश को गैर-इरादतन हत्या का दोषी करार दिया है। मामले में शराब के नशे में धुत आरोपियों ने मामूली विवाद में ईंटों से हमला कर एक बुजुर्ग की जान ले ली थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पूजा तलवार की अदालत ने फैसले में स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा कि आरोपियों ने जानबूझकर ऐसी चोटें पहुंचाईं, जिससे मौत होने की पूरी संभावना थी। यह घटना 12 अप्रैल 2015 की है। रणहौला इलाके में रहने वाले नवीन सक्सेना अपने घर के पीछे गली में बैठे थे। तभी पड़ोस में रहने वाला सुरेश शराब के नशे में आया और नवीन के साथ गाली-गलौज करने लगा। फिर सुरेश का भाई नरेश भी वहां पहुंचा और दोनों ने मिलकर नवीन की पिटाई शुरू कर दी। शोर सुनकर जब नवीन...
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