जामताड़ा, जनवरी 13 -- गैर इरादतन हत्या मामले में दो आरोपी दोषी करार, 19 को सुनाई जाएगी सजा जामताड़ा,प्रतिनिधि। मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने और इलाज के दौरान विष्णु मंडल की मौत के मामले में मंगलवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण के न्यायालय ने फैसला सुनाया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने नारायणपुर थाना क्षेत्र के घांटी शिमला निवासी अजीत मंडल और आनंद मंडल को भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 325 एवं 304 (भाग-दो) के तहत दोषी करार दिया। दोषी ठहराए जाने के बाद दोनों आरोपियों को पुनः न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आरोपी पहले से ही न्यायिक हिरासत में थे। न्यायालय ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 19 जनवरी की तिथि निर्धारित की है। यह मामला नारायणपुर थाना कांड संख्या 37/2023 से संबंधित है। घटना 26 मई 2023 की बताई गई...
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