गैर इरादतन हत्या मामले में चार को 10 वर्ष कारावास की सजा
फतेहपुर, अगस्त 17 -- फतेहपुर। जमीन विवाद के चलते 22 साल पहले हुई किसान की हत्या के मामले में सोमवार को कोर्ट ने चार दोषियों को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही प्रत्येक पर 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायालय संख्या-02 की न्यायाधीश पूजा विश्वकर्मा की अदालत ने सुनाया है। शासकीय अधिवक्ता प्रमिल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि थरियांव थाना के सलेमपुर निवासी किसान इमामुद्दीन और गांव के ही नुरुल हसन के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। मामला कोर्ट में था। जिसका मुकदमा इमामुद्दीन जीत गया था। उसी विवादित जमीन पर वह ज्वार की फसल बोये था। 25 जून 2004 को दोपहर करीब दो बजे नुरुल हसन अपने परिवार के लोगों के साथ पहुंचा और ज्वार की फसल जोतने लगा। इसका इमामुद्दीन ने विरोध किया। आरोपियों ने लाठी डंडो और बंद...
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