बागपत, मार्च 28 -- जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने जोनमाना गांव के किसान हरीश उर्फ काला की गैर इरादतन हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इसमें हेड कांस्टेबल वांछित चल रहा हैं। जोनमाना गांव निवासी पिंटू शर्मा ने 29 दिसंबर 2025 को बड़ौत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि उसका चाचा हरीश उर्फ काला अपने मकान में अकेले रहते थे, जो शराब पीकर अक्सर गाली-गलौज करता रहता था। 27 दिसंबर की सुबह हरीश का गांव के ही अजय से झगड़ा हो गया था। वहां पर अजय ने उसके चाचा हरीश की पिटाई कर दी। दवाई लेने के बाद उसका चाचा मकान में सो गया। अगले दिन सुबह के समय ताऊ कृष्णपाल चाचा हरीश को जगाने पहुंचे, तो वे नहीं उठे। डीजीसी राहुल सिंह नेहरा ने बताया कि वांछित चल रहे दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल अज...