गैर-इरादतन हत्या के मामले में महिला की जमानत याचिका खारिज
हरदोई, मई 16 -- हरदोई। गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपित महिला गुड़िया पत्नी धनीराम की जमानत याचिका जिला जज रीता कौशिक ने निरस्त कर दी। न्यायालय ने जिला शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार सिंह एवं बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद अपराध की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए यह निर्णय दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना टड़ियावां क्षेत्र की निवासी फूलमती ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि 19 अक्टूबर 2025 को उसके पति संजय शाम करीब चार बजे गांव की आबादी की ओर जा रहे थे। तभी घर के बाहर बैठे धनीराम, उसकी पत्नी गुड़िया तथा वीरू ने संजय पर धनीराम के भाई प्रभुदयाल को उकसाने का आरोप लगाते हुए गाली-गलौज शुरू कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जब संजय ने गाली देने का विरोध किया तो तीनों आरोपियों ने लाठी-डंडों और नुकीली सरिया लगे बल्लम से हमला कर दिया...
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