मऊ, मार्च 31 -- मऊ, संवाददाता। चौदह वर्ष पूर्व चिरैयाकोट थाना क्षेत्र के मनाजीत गांव में बांस काटने के विवाद को लेकर लाठी-डंडे से छोटेलाल को मारपीट करके गैर इरादतन हत्या के मामले में कोर्ट ने मंगलवार को चार आरोपियों को दोषी करार दिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार यादव ने चारों दोषियों अच्छेलाल, सुरेन्द्र, जितेन्द्र, अंगद को गैर इरादतन हत्या के अपराध में प्रत्येक को दस-दस वर्ष का कारावास व दस-दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाया। घटना चौदह वर्ष पूर्व 8 मई 2012 के दिन हुई थी। घटना के बाबत वादी सुब्बा ने चिरैयाकोट थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। दर्ज मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि उनका भाई छोटे लाल अपने हिस्से की बांसवारी से बांस काट रहा था। इसी दौरान आरोपियों ने लाठी-डंडे से मारपीट करके गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस दौरान वादी सुब्ब...