मऊ, अप्रैल 24 -- मऊ, संवाददाता। थाना सरायलखंसी क्षेत्र अंतर्गत गैर इरादतन हत्या के मामले में गुरुवार को एक आरोपी की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार यादव ने मामले की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दिया। मामले को लेकर थाना सरायलखंसी में वादी जितेन्द्र कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया गया था। दर्ज मुकदमे के अनुसार सरायलखंसी थाना क्षेत्र के काझा खुर्द निवासी जितेंद्र कुमार बताया कि 26 मार्च 2026 को सुबह ईट से दीवाल तैयार कर रहा था।कि गांव के ही आरोपीगण एक राय हो कर लाठी डंडे से लैस हो कर वादी के परिवार वालों को मारने पीटने लगे थे । यह भी पढ़ें- अपहरण के आरोपी का जमानत अर्जी निरस्त इस घटना में हरगोविंद और रामनयन को गंभीर चोटें आई थी, उन्हें पीजीआई रेफर किया गया। इलाज के दौरान घायल हरगोविंद की मृत्यु हो गई थी।अभियोजन की तरफ से जमानत का ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.