गैर इरादतन हत्या के प्रयास में दो को चार वर्ष की सजा
बहराइच, जून 16 -- बहराइच, संवाददाता। न्यायालय पीठासीन अधिकारी राजेश कुमार सिंह (सत्र न्यायाधीश) की अदालत ने 13 साल पुराने गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में दोषसिद्ध अभियुक्तों चार चार साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। छह हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। वादी मुकदमा राम सिंह द्वारा थाना कैसरगंज पुलिस को सूचना दी कि 19 नवम्बर 2013 समय करीब 06.30 बजे शाम को मेरे बेटे को विपक्षीगण धोखा देकर मक्का दंवाई के लिए ट्रैक्टर व मक्का निकालने की मशीन को अपने यहां बुला ले गए। मौके पर कुछ कहा सुनी होने पर वादी के बेटे को वहीं पर मारा और वहां जल रही आग में ढकेल दिया जिससे उसका दाहिना पैर जल गया । थाना कैसरंगज में प्राप्त लिखित प्रार्थना पत्र के आधार पर सम्बंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। विवेचक अखिलेश यादव द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही ...
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