गैर इरादतन हत्या के प्रयास में दोषी को पांच साल जेल
शाहजहांपुर, अप्रैल 3 -- शाहजहांपुर। तिलहर थाना क्षेत्र के कपसेंडा गांव में मारपीट के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय नरेंद्र नाथ पांडेय ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कारावास और 10,500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला 9 अक्टूबर 2021 का है। वादिनी रामा ने तिलहर थाने में दी तहरीर में बताया था कि पड़ोसी रामलाल के मकान की छत पर रखे कोलतार के ड्रम उनके घर में गिर गए थे। इस पर उसके पति राममोहन ने विरोध किया तो आरोप है कि रामलाल की पत्नी रामलली, पुत्री चांदनी और देवकुमार ने गाली-गलौज करते हुए डंडों से हमला कर दिया। आरोप है कि इसी दौरान रामलाल लोहे की रॉड लेकर आए और राममोहन के सिर पर वार किया, जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़े। घायल को पहले रोहिलखंड अस्पताल ले जाया गया, जहां से जिला अस्पताल रेफर किया गया था। ...
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