औरैया, सितम्बर 30 -- गैर इरादतन हत्या के प्रयास और मारपीट के 13 वर्ष पुराने मामले में अदालत ने दोषी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर कुल 12 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया। कोतवाली औरैया क्षेत्र के पढ़ीन की मड़ैया निवासी अवनीश कुमार के खिलाफ वर्ष 2013 में मारपीट, गाली-गलौज और गैर इरादतन हत्या के प्रयास की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने बुधवार को अवनीश कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और 308 के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने उसे तीन वर्ष का कारावास और 12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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