चित्रकूट, फरवरी 3 -- चित्रकूट। अपर सत्र न्यायाधीश अनुराग कुरील की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में दोषी छोटे सिंह निवासी अर्की, अनुरोध सिंह व विकास सिंह निवासी सरधुवा को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 27 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अपर शासकीय अधिवक्ता अजय सिंह ने बताया कि बीते आठ जून 2013 को पदुम सिंह निवासी सरधुवा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी का कहना था कि उसके भाई के साथ लाठी-डंडो से मारपीट की गई। जिसमें भाई बेहोश हो गया। खनिज चोरी में दोषी को किया जुर्माना चित्रकूट। न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ एस आनंद की अदालत ने खनिज चोरी के मामले में दोषी जमशेद निवासी सोरांव प्रयागराज को जेल में बिताई अवधि की सजा के साथ एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष से कोर्ट में सहायक अभियोजन अधिकारी स...
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