संतकबीरनगर, सितम्बर 29 -- संतकबीरनगर। महुला थाने के गैर इरादतन हत्या के प्रयास के एक मामले में एएसजे की कोर्ट ने चार अभियुक्तों को चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। 30,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। वादी मुकदमा नरसिंह गुप्ता पुत्र स्व. रामकेवल गुप्ता निवासी भटौरा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर ने थाना महुली पर गंगा सरन राय पुत्र स्व. कमला राय, अमेरिका राय उर्फ अम्बिका उर्फ भोले राय पुत्र राजबलि राय, अंकित राय पुत्र राजबहादुर राय, जीत बहादुर राय पुत्र गंगा सरन राय निवासीगण भटौरा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध वादी की पत्नी को खेत में काम करने को लेकर लाठी डण्डों से सिर में वार कर घायल करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया था। यह भी पढ़ें- गैर इरादतन हत्या के प्रयास मामले में चार को कठोर कारावास उप निरी...