गैर इरादतन हत्या के प्रयास के चार दोषियों को पांच-पांच वर्ष की सजा
मऊ, मई 26 -- मऊ, संवाददाता। तेरह वर्ष पूर्व रानीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गैरइरादतन हत्या का प्रयास के मामले में मंगलवार को कोर्ट ने चार आरोपियों को दोषी करार दिया। अपर सत्र न्यायाधीश/पाक्सो मामलों के विशेष न्यायाधीश छांगुर राम ने दोषी चारों अभियुक्तों को पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित करने का निर्णय सुनाया। मामला 20 मार्च 2013 का है। रानीपुर थाने में दर्ज मुकदमे के अनुसार विगत 20 मार्च 2013 को आरोपी पुवाल पर पानी डाल रहे थे। इसी दौरान उनकी पत्नी चंद्रावती के मना करने पर आरोपियों ने उनकी पत्नी को मारपीट दिया। इससे उनकी पत्नी को गंभीर चोंट आ गई, वहीं जान से मारने की धमकी भी आरोपियों ने दिया। मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपी को कम से कम सजा देने का अनुरोध किया, वहीं अभियोजन की तरफ से पैरवी करते हुए विशेष श...
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