गैर इरादतन हत्या के दो दोषियों को पांच साल की सजा
जौनपुर, मई 8 -- जंघई, हिन्दुस्तान संवाद। जिले में चल रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस और अभियोजन को बड़ी सफलता मिली है। मजबूत विवेचना और प्रभावी पैरवी के चलते 18 साल पुराने गैर इरादतन हत्या के मामले में अदालत ने दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। मामला थाना मीरगंज क्षेत्र के गोधना गांव से जुड़ा है। धरम सिंह उर्फ धम्मू पुत्र हीरालाल और रामधारी पुत्र हरिनाम के खिलाफ धारा विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज था। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, जौनपुर ने सुनवाई के बाद दोनों अभियुक्तों को दोषसिद्ध पाया। अदालत ने दोनों को 5-5 वर्ष के कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह भी पढ़ें- दुष्कर्म व दहेज उत्पीड़न मामले में अभियुक्त को 10 वर्ष की सजा अर्थदंड जमा नहीं किया जाता है तो दोषियों को 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगत...
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