रुद्रपुर, नवम्बर 11 -- खटीमा, संवाददाता। साढ़े तीन साल पहले हुए गैर इरादतन हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंजू सिंह मुंडे की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों को दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। ग्राम कचनाल गाजी, काशीपुर निवासी नरेंद्र सिंह थापा ने 15 मई 2022 को पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उसका भाई कैलाश सिंह थापा मंडी समिति खटीमा में कार्यरत था। 14 मई की रात वह मंडी समिति के चेकपोस्ट पर ड्यूटी पर था। इसी दौरान दो अज्ञात व्यक्ति वहां पहुंचे और किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर दोनों ने कैलाश की पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने 15 मई को अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के दौरान दो आरोपियों अनिल पुत्र बलवंत राम निवासी मुड...
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