आजमगढ़, मार्च 25 -- आजमगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। अदालत ने पिता-पुत्र को गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए दस-दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 12-12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन अजय श्रीवास्तव ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी मुकदमा शुभम कुमार निवासी मित्रसेनपुर थाना रानी की सराय का छोटा भाई शिवम 12 मई 2024 को रिश्तेदार की बरात में रानी की सराय थाने के फ़िरद्दूपुर गांव गया था। द्वारपूजा के समय डीजे पर डांस को लेकर शिवम कुमार से सरायमीर थाने के शाहपुर निवासी मंगल तथा उसके पिता विद्या सागर से झगड़ा हो गया। इस दौरान मंगल तथा विद्या सागर ने हाकी और डंडे से शिवम कुमार को बुरी तरह से पीटा। घायल शिवम कुमार की 14 मई 2024 को जिला अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने जांच पूरी...