गैर इरादतन हत्या के दोषी पति-पत्नी को दस वर्ष का कारावास
आजमगढ़, सितम्बर 25 -- आजमगढ़, संवाददाता। गैर इरादतन हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी पति-पत्नी को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसी के साथ ही कोर्ट ने दोनों पर 55-55 हजार रुपये के अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर चार दिनेश कुमार ने गुरुवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार वादी मुकदमा दिलीप मौर्य निवासी चौकन्ना रामचंद्र थाना महाराजगंज की उनके पट्टीदार अजय मौर्या से भूमि को लेकर रंजिश चल रही थी। इसी रंजिश के कारण अजय मौर्य ने दिलीप मौर्य के घर से निकलने वाले नाली को बंद कर दिया था। यह भी पढ़ें- Azamgarh News: दहेज हत्या में पति, सास, ससुर को दस-दस वर्ष का कारावास वादी मुकदमा दिलीप मौर्य की मां भानमती लिए 18 जून 2020 को दिन में दो बजे नाली खोलने लगी। तब अजय मौर्य और उनकी पत्नी सुश...
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