गोरखपुर, फरवरी 20 -- गोरखपुर। गैर इरादतन हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश अवनीश कुमार राय ने बेलघाट थाना क्षेत्र के छितौना निवासी अभियुक्त हरिनाथ को सात साल के कठोर कारावास एवं 36 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को 111 दिन का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र दूबे एवं अतुल शुक्ल का कहना था कि 13 सितम्बर 2014 को बेलघाट थाना क्षेत्र के छितौना की वादिनी सोनमती के दरवाजे पर शाम करीब 6 बजे जमीनी विवाद में गांव के रवि, बोधिसत्य, हरिनाथ व राहुल गाली देते हुए पहुंच गए। वादिनी के ससुर झीनक ने गाली देने से मना किए तो अभियुक्त हरिनाथ लाठी डंडे से मारने-पीटने लगे और जान से मारने की धमकी दिए। शोर सुनकर गांव के लोग आकर बीच बचाव किए। वादिनी के ससुर झी...
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