सुल्तानपुर, जनवरी 20 -- सुलतानपुर। जामो थाना क्षेत्र के शिवपुर में भूमि विवाद में 24 साल पूर्व लाठी डंडे से पिटाई में रामलाल की मौत के मामले में दोषी कल्पनाथ को न्यायाधीश राकेश पांडेय ने पांच साल की जेल और 21 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। एडीजीसी सुशील उपाध्याय ने बताया कि 10 जून 2002 की घटना में मृतक की पत्नी चंद्रकला ने गांव के श्रीराम और उसके पुत्र पर मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे के दौरान श्रीराम की मौत हो गई थी।
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