गैर इरादतन हत्या के तीन आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा
सिद्धार्थ, मई 13 -- सिद्धार्थनगर। गैर इरादतन हत्या के एक मामले में अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश मोहम्मद रफी ने तीन आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई। साथ ही आरोपियों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मोकीम पुत्र अब्दुल रशीद, आमिर पुत्र अख्तर व शारजहां पत्नी अब्दुल रशीद निवासी तरैना थाना डुमरियागंज के खिलाफ 2022 में धारा 304/34, 325/34, 323/34, 504, 506 के तहत थाना डुमरियागंज में केस दर्ज हुआ था। इस मामले की सुनवाई के बाद आरोप सिद्ध होने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद रफी ने तीनों आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई। उन परRs.15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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