सिद्धार्थ, अप्रैल 8 -- सिद्धार्थनगर। अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश बांसी सत्य प्रकाश आर्य ने गैर इरादतन हत्या के चार आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई। आरोपियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। राजाराम पुत्र रामनाथ, इनल पुत्र राजाराम, सुनील पुत्र राजाराम व लालबहादुर पुत्र राजाराम निवासी सिकटा टोला लोधपुरवा थाना बांसी के खिलाफ 2022 में धारा 304, 323, 504, 506 के तहत थाना बांसी में केस दर्ज हुआ था। इसी मामले की सुनवाई के बाद अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश बांसी सत्य प्रकाश आर्य ने आरोप सही पाए जाने पर चारों आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई। आरोपियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। शासन की ओर से पैरवी अभियोजक संतोष मिश्र ने की।
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