सिद्धार्थ, मार्च 19 -- सिद्धार्थनगर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने गैर-इरादतन हत्या के आरोपी महिला को 10 वर्ष के कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।ढेबरुआ पुलिस ने दुधवनिया बुजुर्ग गांव निवासी गुलफेश उर्फ पापा पत्नी अतीकुर्रहमान पर गैर-इरादतन हत्या का केस दर्ज किया था। मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने दोष सिद्ध होने पर गुलफेश उर्फ पापा पत्नी अतीकुर्रहमान को 10 वर्ष के कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडिया किया है।

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