संतकबीरनगर, जुलाई 1 -- संतकबीरनगर, निज संवाददाता। कोतवाली थाना क्षेत्र के गैर इरादतन हत्या के एक मामले में सत्र न्यायाधीश रणधीर सिंह ने आरोपी को पांच वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 14 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न अदा करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह भी पढ़ें- Begusarai News दंगा करने के आरोप में पांच को सजामामले का विवरण मामला कोतवाली थाना के बाहिलपार गांव का है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि बाहिलपार निवासी आनन्द राय पुत्र स्व. परमहंस राय ने थाना-कोतवाली खलीलाबाद में मुकदमा दर्ज कराया था। कहा कि उनके गांव के निवासी गुड्डू वर्मा पुत्र घिस्सू वर्मा सोने, जेवरात का व्यवसाय करते थे। मेरी मां जुगावती राय से 3 तोला पुराना सोना लेकर नया जेवरात बनाकर देने को कहा था परन्त...