बागपत, अप्रैल 6 -- बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने गौना गांव निवासी चालक की गैर इरादतन हत्या के आरोपियों की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी। इसमें गाड़ी चालक को मृत छोड़कर आरोपी भाग गए थे। गौना गांव निवासी रामकुमार ने नौ जनवरी को चांदीनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि उसका बेटा शिवशंकर गाजियाबाद जिले में निजी स्कूल की गाड़ी चलाता था। सात जनवरी को गांव के ही विकास, ईश्वर और लीलू ने उसके बेटे को फोन करके कोथली देने हरियाणा के रोहतक जिले के खरखड़ा गांव जाने के लिए बड़ागांव टोल पर बुलाया। वहां लीलू की लड़की की ससुराल है। अगले दिन सुबह करीब साढ़े तीन बजे विकास, ईश्वर और लीलू अपने साथ कार में शिव कुमार को लेकर घर पहुंचे और शराब के नशे में बताते हुए छोड़कर चले गए। शिव कुमार को निजी चिकित्सक के यहां लेकर पहुंचे, जब त...