फतेहपुर, जुलाई 27 -- फतेहपुर। करीब 14 साल पुराने गैरइरादतन हत्या के एक मामले में सोमवार को अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ईसी एक्ट) की कोर्ट ने पुरानी रंजिश में हमला कर व्यक्ति की जान लेने के जुर्म में सगे भाइयों समेत पांच लोगों को सात-सात साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही, सभी दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र सिंह गौतम ने बताया कि चांदपुर थाने के सैठी गोधियारा निवासी शिवराज पुत्र शिवबालक यादव 10 नवंबर 2012 की शाम मवेशियों को चारा डाल रहा था। तभी गांवदारी और पुरानी रंजिश को लेकर गांव के सगे भाई हीरालाल उर्फ चुनकू व रामबाबू तथा सगे भाई संजय, मनोज और अच्छेलाल ने लाठी-डंडों व कुल्हाड़ी से हमला कर शिवराज को लहूलुहान कर दिया था। पुलिस ने घायल की तहरीर पर मारपीट और गाली-...