लखीमपुरखीरी, अप्रैल 10 -- गैरइरादतन हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी पिता-पुत्र को दोषी करार दिया है। एडीजे रेनू सिंह ने दोनों को आठ-आठ वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही प्रत्येक को 18000 रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है। एडीजीसी महेंद्र कुमार शुक्ल ने बताया कि भीरा थाना क्षेत्र के पोथे पुरवा गांव के रहने वाले प्रमोद सिंह 12 अप्रैल 2015 को पिलर बनवा रहे थे। गांव के रहने वाले सियाराम की पत्नी ने पिलर अपने रास्ते में बताते हुए पिलर बनाने से मना किया। इससे नाराज होकर प्रमोद और उनके बेटे रिंकू ने सियाराम की पत्नी पर भाले से हमला कर दिया। जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गयी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी। सियाराम ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करायी। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपपत्र दाखिल कर दिया। अदालत में माम...
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