बरेली, अगस्त 11 -- बरेली, विधि संवाददाता। शराब के नशे में मारपीट कर ऑटो चालक की गैरइरादतन हत्या के मामले में विशेष जज संतोष कुमार यादव की विशेष कोर्ट ने आरोपी लखन और नीरज गंगवार को सश्रम तीन तीन साल की कैद की सजा सुनाई। विशेष कोर्ट ने दोनों दोषियों पर कुल 18 हजार का जुर्माना भी लगाया है। एडीजीसी क्राइम दिगंबर पटेल ने बताया कि मढ़ीनाथ निवासी प्रमोद ने थाना बारादरी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि संजयनगर निवासी उसके बहनोई पप्पू 26 अक्तूबर 2019 की शाम चार बजे अपना ऑटो चलाकर घर संजयनगर वापस आ रहे थे। घर के पास संजयनगर निवासी लखन और नीरज गंगवार शराब के नशे में डंडे लिए खड़े थे। दोनों ने गाली गलौज कर डंडों से पप्पू को पीटना शुरू कर दिया। जिससे पप्पू के गंभीर चोटे आई। इलाज के दौरान पांच दिसंबर 2019 को पप्पू की मौत हो गई थी। तब बारादरी पुलिस...