गोरखपुर, अगस्त 27 -- पति-पत्नी और बेटो को पीटकर किया था घायल, पति की हो गई थी मौत गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार सिंह ने गैरइरादतन हत्या का मामला सिद्ध पाए जाने पर कैम्पियरगंज क्षेत्र के तीन आरोपितों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने रामकोला टोला नकेली निवासी राजेश्वर साहनी, सुभाष साहनी और योगेंद्र साहनी पर 22-22 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर प्रत्येक को 22 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता प्रियानंद सिंह और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जयनाथ यादव ने अदालत में पक्ष रखा। अभियोजन के अनुसार घटना 25 मार्च 2024 की रात करीब एक बजे की है। वादिनी चंदा देवी और तीनों आरोपित एक ही गांव के रहने वाले हैं। आरोप था कि पुरानी रंजिश को ल...