लखीमपुरखीरी, अप्रैल 1 -- खेत मे बछड़ा चले जाने पर हुए विवाद में कई गई गैरइरादतन हत्या के मामले में कोर्ट ने चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। एडीजे देवेन्द्र नाथ सिंह ने चारों को दस दस वर्ष के कठोर कारावास समेत पांच पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। एडीजीसी संदीप कुमार मिश्र ने बताया कि संपूर्णानगर थाना क्षेत्र के बाजपुर गांव के रहने वाले सोनू का बछड़ा 20 दिसम्बर 2009 को सरदूल सिंह के खेत में चला गया था। सोनू का भाई भजन सिंह बछड़े को लेने गया तो वहां पर सरदूल सिंह जसपाल सिंह, जरनैल सिंह, करनैल सिंह और लखविंदर सिंह ने विवाद करते हुए भजन सिंह पर लाठी डंडों और बल्लम से हमला कर दिया। सोनू और उसके चचेरे भाई सतनाम सिंह बचाने गये तो उन्हें भी मारापीटा। भजन सिंह की मौके पर ही मौत हो गयी। सोनू ने घटना की रिपोर्ट दर्ज करायी। आर...
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