औरंगाबाद, अप्रैल 4 -- वर्ष 2011 का है मामला, 10 हजार रुपए का भी लगा जुर्माना औरंगाबाद, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में जिला जज पंचम उमेश प्रसाद ने रफीगंज थाना कांड संख्या-59/11 में सजा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त को पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। एपीपी शिवपूजन प्रजापति ने बताया कि प्राथमिक अभियुक्त रफीगंज थाना के सिमवां गांव के रूपलाल चौधरी को भादंवि धारा 304 में पांच साल सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। भादंवि धारा-323 में एक हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। अभियुक्त रूपलाल चौधरी को 28 मार्च को भादंवि धारा 304 और 323 में दोषी ठहराया गया था। अन्य अभियुक्त तेतरी देवी और दु...
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