गैरइरादतन हत्या के मामले में दोषी पुत्र को सात वर्ष का कारावास
अंबेडकर नगर, जून 20 -- अम्बेडकरनगर, विधि संवाददाता। पुत्रबधू के नाम जमीन का वसीयतनामा कर देने से नाराज दूसरे पुत्र द्वारा पिता की निर्ममतापूर्वक पिटाई के मौत के मुंह में ढकेल देने मामले में दोषी पुत्र को शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राम विलास सिंह ने सात वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया। न्यायाधीश ने गैरइरादत हत्या समेत अन्य आरोपों में दोषी पर 14 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। मामला पांच वर्ष पूर्व बेवाना थाना क्षेत्र के रसूलपुर दियरा गांव का है। रसूलपुर दियरा गांव में आग बुझाने के मामूली विवाद में 80 वर्षीय वृद्ध त्रिभुवन पुत्र रामकुबेर की 15 अक्तूबर 2020 के दिन निर्ममतापूर्वक पिटाई कर दिया गया था। गम्भीर चोट आने के चलते इलाज के दौरान चोटहिल त्रिभुवन की मौत हो गई थी। रामसुख पुत्र त्रिभुवन के द्वारा थानाध्यक्ष को दिए गए तहरीर पर ...
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