गैरइरादतन हत्या के दो दोषियों को दस साल की सजा
लखीमपुरखीरी, जून 2 -- शराब पीने के बाद हुए झगड़े में की गयी गैरइरादतन हत्या के एक मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। जिला जज शिवकुमार सिंह ने दोनों को दस दस वर्ष के कठोर कारावास समेत दस दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। डीजीसी अरविन्द त्रिपाठी ने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सैधरी का रहने वाला विजय कुमार गांव के बृजलाल का ट्रैक्टर चलाता था। फत्तेपुर गांव के रहने वाले रमेश और छैलबिहारी उसी के साथ मिट्टी, बालू भरने और उतारने का काम करते थे। 9 जनवरी 2007 को मिट्टी भरकर एक भट्ठे पर उतारने के बाद तीनों वापस आ रहे थे। रास्ते मे गर्म बेलपुरवा के पास तीनों ने शराब पी। शराब पीने के बाद विवाद होने पर रमेश व छैलबिहारी ने विजय के गले मे पड़े मफलर को खींच दिया। विजय की मौत हो गयी। लाश ट्रॉली में ही पड़ी रही...
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