लखीमपुरखीरी, मई 12 -- गैरइरादतन हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है। एडीजे अशोक कुमार दुबे ने आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास समेत छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। एडीजीसी रमा रमण सैनी ने बताया कि धौरहरा थाना क्षेत्र के बाबापूर्वा गांव के रहने वाले अवधेश कुमार का गांव के ही तेज कुमार से 25 अक्टूबर 2013 की रात करीब 9 बजे किसी बात को लेकर विवाद हो रहा था। विवाद में तेजराम ने अवधेश के चाचा विजय पर लाठी डण्डे से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल विजय की इलाज के दौरान 5 सितंबर 2013 को मौत हो गयी।विजय यह भी पढ़ें- छोटे भाई की पीट-पीट कर गैर इरादतन हत्या में दोषी को दस वर्ष कैद ने घटना की रिपोर्ट दर्ज करायी। विवेचना के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद अभियोजन ने अदालत में मामले ...