पूर्णिया, अप्रैल 30 -- पूणिया, कार्यालय प्रतिनिधि।गैरइरादतन हत्या के जुर्म में अदालत ने चार लोगों को दस-दस वर्ष जेल की सजा दी। साथ ही सभी को अलग-अलग धाराओं में 19 हजार 500 रुपया जुर्माना भी लगाया। यह फैसला बुधवार को जिला व अपर सत्र न्यायाधीश देशमुख की अदालत द्वारा सुनाया गया। जुर्माने की रकम मृतक की पत्नी को दी जाएगी। अदालत ने अलग से जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूर्णिया को प्रावधान के अनुसार मृतक की पत्नी को मुआवजे की रकम देने का भी निर्देश जारी किया।
सजा पाने वाले आरोपी इस मामले में सजा पाने वालों में मीरगंज थानाक्षेत्र के वधवा गांव निवासी सियाराम शरण मंडल, विजय कुमार मंडल एवं सिंटू मंडल शामिल है। मामले के अपर लोक अभियोजक राहुल राजा ने बताया कि बधवा गांव निवासी पंकज कुमार मंडल की हत्या को लेकर 9 दिसंबर 2023 में उनकी पत्नी शुभम देवी ने मीर...
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