अंबेडकर नगर, मई 4 -- अम्बेडकरनगर, विधि संवाददाता। दहेज में पांच लाख रुपए नगदी की मांग पूरी न होने पर विवाहिता के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर गैरइरादतन हत्या करने के चर्चित मामले में सोमवार को सत्र परीक्षण के दौरान दोषी पति को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राम विलास सिंह ने सात वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया। न्यायाधीश ने दोषी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामला पांच वर्ष पूर्व टांडा कोतवाली के मोहल्ला सकरावल पूरब प्राथमिक स्कूल के पास का है। टांडा कोतवाली के छज्जापुर राजघाट निवासनी परवीन बानो की शादी मोहल्ला सकरावल पूरब निवासी नफीस अहमद पुत्र अब्दुल वहीद चौधरी के साथ हुई थी। यह भी पढ़ें- हत्या मामले में एक को सात साल की कैद शादी के बाद से ससुराल पक्ष के लोग दहेज में पांच लाख रुपए की मांग पूरी करने के लिए प्रताड़ित करते थे।...
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