गैरइरादतन जानलेवा हमले के दोषी को सजा
लखीमपुरखीरी, अगस्त 4 -- गैरइरादतन जानलेवा हमले के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है। एडीजे मनोज कुमार सिंह ने दोषी को पांच वर्ष के कारावास समेत 16000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। प्रभारी डीजीसी प्रभाकर ब्रह्म मिश्र ने बताया कि ईसानगर थाना क्षेत्र के सरैंया गांव के रहने वाले इतवारी का गांव के ही गंगाराम आदि से जगह का विवाद था। 14 जुलाई 2002 की सुबह जिसकी पंचायत होनी थी। लेकिन उससे पहले ही गंगाराम, माधव और अनुरोष ने इतवारी के भाई कुंजबिहारी पर हमला कर दिया। कुंजबिहारी को को बचाने आये लोगों को भी मारा पीटा। इतवारी ने घटना की रिपोर्ट दर्ज करायी। आरोपपत्र दाखिल होने के बाद अभियोजन ने मामले को साबित करने के लिए वादी और जख्मी समेत कई गवाहों को अदालत में पेश किया। मुकदमे के विचारण के दौरान ही माधव और अनुरोष की मौत...
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