गैरइरादतन जानलेवा हमले के आरोपी को सजा
लखीमपुरखीरी, सितम्बर 7 -- लखीमपुर। गैर इरादतन जानलेवा हमले के एक मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी करार दिया है। एडीजे मनोज कुमार सिंह ने आरोपी को पांच वर्ष के कारावास समेत 16000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। कोर्ट ने जुर्माना राशि जमा होने और अपील मियाद खत्म होने के बाद उसकी आधी धनराशि 8000 रुपये वादी को दिए जाने का भी आदेश दिया है। प्रभारी डीजीसी प्रभाकर बृह्म मिश्र ने बताया कि फूलबेहड़ थाना क्षेत्र के अग्गर खुर्द गांव के रहने वाले पुत्तन के दरवाजे पर लाही की फसल कटी हुई लगी थी। 6 मार्च 2001 की सुबह उनके पड़ोस के ही रहने वाले कलीम की बकरियां लाही खाने लगी। पुत्तन ने जब इसकी शिकायत कलीम से की तो कलीम, मुश्ताक, अल्ताफ और शमीम उसे लाठी डण्डों से मारने लगे। शोर पर बचाने पहुंची पुत्तन की पत्नी रहमतुन को भी मारापीटा। पुत्तन क...
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