सोनभद्र, जनवरी 21 -- सोनभद्र, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर कोर्ट अर्चना रानी की अदालत ने बुधवार को गैंगेस्टर एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए गैंग लीडर समेत दो को दस वर्ष कैद की सजा सुनाई। 10-10 हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर दो-दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक प्रभारी निरीक्षक नवीन कुमार तिवारी ने दो नवंबर 2020 को थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि एक नवंबर 2020 को पुलिस बल के साथ देखभाल क्षेत्र में था तो पता चला कि एजाज उर्फ आशिक निवासी प्रीतनगर का एक सक्रिय गैंग है, जिसका वह गैंग लीडर है। इसके अलावा गैंग का सक्रिय सदस्य शोएब निवासी प्रीतनगर शामिल है। इनके विरुद्ध दूसरे धर्म की लड़कियों को जाल में फंसाकर यौन संबंध बनाने के साथ ही धर्म परिवर्तन...
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