लातेहार, मार्च 28 -- लातेहार, संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्‍यायाधीश (द्वितीय) सह विशेष न्‍यायाधीश (पोक्‍सो) संजय कुमार दुबे की अदालत ने नाबालिग के साथ गैंगरेप करने के छह आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाया है। चंदवा थाना कांड संख्‍या 46/2022 ,11 मई 2022 की सुनवाई करते हुए आरोपियों पर तय आरोपों को सत्‍य पाया और आरोपियों को धारा 376 डी भादवि के तहत आजीवन कारावास व 10 लाख रूपये का जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर दो साल का अतिरिक्‍त कारावास तथा धारा 6 (पोक्‍सो एक्‍ट) के तहत 20 साल का कारावास एवं पांच लाख रूपये की सजा सुनाया है। जुर्माना नहीं देने पर एक साल का अतिरिक्‍त कारावास की सजा सुनाया है। सभी सजायें साथ-साथ चलेगीं। आरोपियों में करीमन गंझू, मुकेश गंझू, सुरेश गंझू, पिंटू गंझू, बीरेंद्र गंझू और रोहित गंझू का नाम शामिल है। अदालत ने सभ...