औरैया, मई 19 -- औरैया, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट विनय प्रकाश सिंह ने सदर कोतवाली क्षेत्र के साढ़े चार साल पुराने गैंगेस्टर मामले में जेल में निरुद्ध चल रहे युवक को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्त पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला अभियुक्त की ओर से जेल से भेजे गए स्वेच्छा जुर्म इकबाल प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए सुनाया गया। करीब साढ़े चार वर्ष से जेल में निरुद्ध अभियुक्त के लिए इस निर्णय के बाद रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी अरविंद राजपूत ने बताया कि सदर कोतवाली पुलिस ने आठ अक्टूबर 2021 को शहर के मोहल्ला गोविंद नगर निवासी सौरभ सक्सेना के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। यह भी पढ़ें- चार गैंगस्टर को सुनाई सजा मुकदम...