बिजनौर, फरवरी 5 -- बिजनौर। गैंगस्टर एक्ट के सत्र न्यायाधीश तालेवर सिंह ने गैंग बनाकर लूट और चोरी जैसे संगीन अपराध करने पर आरोपी बंटी को गैंग्स्टर एक्ट के तहत दोषी पाते हुए दो वर्ष की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजन अधिकारी सलीम अख्तर के अनुसार नहटौर थाने में तैनात तत्कालीन एसओ ओमप्रकाश सिंह ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में लिखा के आरोपी बंटी और प्रीतम ने गैंग बना रखा है। उक्त आरोपी लूट और चोरी जैसे संगीन अपराध करते हैं। आरोपियों की दहशत के कारण स्थानीय लोग इनके खिलाफ गवाही देने से डरते हैं। उक्त मामले में आरोपी बंटी ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर शीघ्र सुनवाई के लिए अपनी पत्रावली अन्य आरोपी से अलग करवा ली थी। उक्त मामले में न्यायाधीश तालेवर सिंह ने आरोपी बंटी पुत्र रोहतास निवासी मोहल्ला नौधा थाना नहटौ...
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