हमीरपुर, अगस्त 19 -- हमीरपुर, संवाददाता। मझगवां थाने में जराखर गांव निवासी पिता-पुत्र के खिलाफ गैंगेस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था। अपर सत्र न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) लवी यादव ने आरोपी पुत्र को साढ़े छह वर्ष का कठोर कारावास व पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि उसके पिता की दौरा नमुकदमा सुनवाई मौत हो चुकी है। विशेष लोक अभियोजक गैंगेस्टर एक्ट सुशील कुमार त्रिपाठी ने बताया कि मझगवां थानाध्यक्ष राजीव कुमार मिश्रा हमराह के साथ सरकारी जीप से 28 अप्रैल 2017 को क्षेत्र भ्रमण पर निकले और जब वह जराखर गांव पहुंचे तो वहां के लोगों ने बताया कि गांव निवासी संतराम पुत्र गजइयां उर्फ गजाधर व इसका पुत्र चरन सिंह गिरोह बनाकर आपराधिक वारदातों को अंजाम देते हैं। जिस पर थाने में इनकी क्राइम सीट देखी तो हत्या, मारपीट, मादक पदार्थ सहित तमाम मुकदमें दर्ज थे। ज...