बहराइच, जुलाई 10 -- बहराइच, संवाददाता। एडीजे गैंगेस्टर कोर्ट के जज सुनील प्रसाद ने गैंगस्टर एक्ट के दो दोषसिद्ध अपराधियों को 5-5 वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दस- दस हजार का अर्थदंड ठोंका है। जुर्माना अदा न किए जाने पर एक एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। विशेष लोक अभियोजक गैंगेस्टर कोर्ट सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि गोवध, मन्दिर व मस्जिद में चोरी का संगठित गिरोह संचालित कर रहे कैसरगंज थाने के गण्डारा गांव निवासी अजीज, लल्लू व अकील के विरुद्ध वर्ष 2011 में कैसरगंज थाने के प्रभारी कपिलमुनि सिंह ने कोर्ट में गैंगेस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज कराया गया था। एडीजे पंचम गैंगेस्टर कोर्ट सुनील प्रसाद ने विचारण के उपरांत अजीज व लल्लू को दोषसिद्ध करार देकर पांच - पांच वर्ष के कैद की सजा सुनाई है। 10 - 10 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया। मामले क...